27 फरवरी को दुर्घटनाग्रस्त हुए Mi-17 हेलिकॉप्टर मामले में भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) की जांच 20 दिनों में पूरी होगी. सबूतों की पूरी सारणी इसके तुरंत बाद पेश की जाएगी और हेलिकॉप्टर में 6 जवान और जमीन पर एक नागरिक की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर वायु सेना अधिनियम 1950 के सैन्य कानून के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला चलाया जा सकता है.
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