गृह विभाग (Home department) के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर ₹200 का जुर्माना देना पड़ेगा. इसी प्रकार बिना मास्क लगाए किसी ग्राहक को सामान बेचा तो दुकानदार से ₹500 जुर्माना वसूला जाएगा.
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