Rajasthan News: उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को दो सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अनुग्रह राशि का भुगतान करने के आवेदन खारिज करने के संबंध में राजस्थान सरकार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर विवरण देने का भी आदेश दिया.
from Latest News राजस्थान News18 हिंदी https://ift.tt/IvRlFj6
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें